
Aadhaar-Pan Card Link Online: दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी हो गया है, इस पोस्ट में हम आपको आधार-पैन को लिंक करने का तरीका बताएंगे।
अगर आप पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो आपको लोन आदि लेने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो जल्द ही इसे लिंक करा लें। नहीं तो भविष्य में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
1 अप्रैल 2023 से आधार और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख मार्च 2023 है। अगर आपने अभी तक दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं कराया है तो उसका पैन कार्ड अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक अगर आप 31 मार्च 2023 तक अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन कार्ड एक्सपायर हो जाएगा. जब आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, तो यह सिर्फ प्लास्टिक का एक टुकड़ा होगा, जिसका सीधा सा मतलब है कि आप इसे कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
आधार-पैन लिंक कैसे करें -PAN-Aadhaar link
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में आधार-पैन कार्ड लिंकिंग की जानकारी दी कि अब भी देश में सत्रह करोड़ अठावन लाख पैन कार्ड धारकों ने आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया है। आईटी एक्ट की धारा 139एए के नियम 41 के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड नंबर से लिंक नहीं करता है, तो उसका पैन कार्ड नियमों के तहत निष्क्रिय हो जाएगा, यानी वह कबाड़ हो जाएगा। घर बैठे आधार-पैन को आसानी से लिंक कैसे करें?
आयकर विभाग का ट्वीट

ऐसे करें आधार और पैन कार्ड को लिंक
- पैन कार्ड को आधार कार्ड से ऑनलाइन लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज खुलने के बाद आपको आधार लिंक पर क्लिक करना होगा।

- लिंक आधार पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक फॉर्म दिखाई देगा।
- इस फॉर्म में आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर भरना होगा।
- उसके बाद आपको UIDAI के साथ अपने आधार विवरण को मान्य करने के लिए सहमति पर टिक करना होगा।

- उसके बाद आपको फॉर्म में एक कैप्चा कोड दिया जाएगा, आपको वह कैप्चा कोड भरना होगा।
- या फिर कम दिखे तो आपको नीचे एक ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा आप ओटीपी के ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं।
- इसके बाद आप लिंक आधार पर क्लिक करें।
- फॉर्म में सभी सही जानकारी भरने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा।
इस तरह चेक करें पैन-आधार लिंक है या नहीं
- अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है तो आपके फॉर्म के ऊपर लिखा होगा कि आपका पैन पहले से ही आधार से लिंक है।
- अगर पहले से आधार-पैन लिंक नहीं है तो एक मैसेज आएगा कि यहां आधार-पैन लिंक हो गया है।

एसएमएस के जरिए पैन को आधार से कैसे लिंक करें
जो करदाता आधार संख्या को पैन से जोड़ना चाहते हैं, उन्हें अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा। जिसका फॉर्मेट है UIDPAN<स्पेस><12 डिजिट का आधार कार्ड><स्पेस><10 डिजिट का पैन> फिर इसे 567678 या 56161 पर भेज दें।
उदाहरण के तौर पर अगर आपका आधार नंबर 123456123456 है और पैन कार्ड का नंबर ABCDE0007M है तो आपको टाइप करना होगा। संदेश: UIDPAN 123456123456ABCDE0007M। अ
गर आधार और पैन दोनों में करदाताओं का नाम और जन्मतिथि एक समान है तो इसे लिंक किया जाएगा। वहीं, ज्यादा जानकारी के लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जा सकते हैं।
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