Online FIR Kaise Kare 2023: मोबाइल से Online FIR कैसे दर्ज करें, FIR स्टेटस कैसे चेक करें!

By | December 25, 2022
Online FIR Kaise Kare
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हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में FIR दर्ज करना एक बड़ी समस्या मानी जाती है क्योंकि सबसे पहले हमें अपने एरिया के पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। वहीं पुलिस के कई सवालों के जवाब देने होते हैं। नागरिकों को कोई परेशानी न हो, इसलिए भारत सरकार ने पुलिस व्यवस्था में Online FIR दर्ज करने की सुविधा शुरू की है। अब देश का कोई भी नागरिक थाने जाए बिना घर बैठे अपने मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप से ऑनलाइन FIR दर्ज करा सकता है। लेकिन आज भी बहुत से लोग Online FIR Kaise Kare के बारे में नहीं जानते हैं इसलिए इस आर्टिकल में मैंने आपको ऑनलाइन पुलिस कंप्लेंट कैसे करें का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है।

वैसे आपको बता दें कि FIR का फुल फॉर्म First Information Report होता है जिसका हिंदी में मतलब होता है प्रथम सूचना जानकारी, यह आवश्यक नहीं है कि आप किसी बड़े आपराधिक मामले की पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप पुलिस को एक छोटे से मामले की ऑनलाइन रिपोर्ट भी कर सकते हैं।

Online FIR Kaise Kare 2023

Online FIR Kaise Kare 2023- देश में किसी भी घटना के खिलाफ FIR दर्ज कराना किसी परेशानी से कम नहीं माना जाता है क्योंकि इसके लिए सबसे पहले थाने जाना पड़ता है और थाने में पुलिस आपसे कई सवालों के जवाब देती है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग पुलिस के सवाल-जवाब के चक्कर में छोटी-मोटी आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग को नजरअंदाज कर देते हैं।

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हालाँकि, अब आप एक ऑनलाइन प्राथमिकी के माध्यम से पुलिस को मामूली आपराधिक घटनाओं की रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके जरिए आप ऑनलाइन FIR के जरिए मोबाइल चोरी, लैपटॉप, कार, बाइक, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड जैसी चीजों की चोरी की घटनाओं की शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का प्रावधान दिया गया है। अगर आप किसी के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराना चाहते हैं या किसी अपराध की शिकायत/सूचना पुलिस को देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। सभी राज्यों के थानों में ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज कराने की वेबसाइट अलग-अलग है, जिसे आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं।

नई शिकायत दर्ज करने के लिए आपको नीचे कुछ मुख्य राज्यों की पुलिस की ऑफिसियल वेबसाइट का लिंक दिया गया है जिसकी मदद से आप आसानी से वेबसाइट खोल सकते है।

आप ऊपर दिए गए लिंक की मदद से बहुत आसानी से Online Police Complaint कर सकते है।

Online FIR Kaise Kare 2023- देश का कोई भी नागरिक जिसके साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार हो रहा हो या किसी व्यक्ति का शोषण हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति थाने में जाकर अपने ऊपर हो रहे अत्याचार की शिकायत कर सकता है। थाने में व्यक्ति अपनी शिकायत दो तरह से कर सकता है जिसमें व्यक्ति अपनी शिकायत को गुप्त रखने के लिए ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करा सकता है।

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बिना थाने जाए। और दूसरी बात अगर आपको ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करना नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाकर ऑफलाइन माध्यम से अपनी शिकायत के लिए एफआईआर दर्ज करा सकता है। लेकिन शिकायतकर्ता को ऑफलाइन एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने जाना होगा और ऑनलाइन एफआईआर में थाने जाने की जरूरत नहीं है।

Online FIR Kaise Kare 2023- दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी अपराध की FIR दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाना बहुत आसान है, लेकिन आपको यह भी जानना होगा कि आप किसी अपराध की FIR कैसे दर्ज करा सकते हैं और किस अपराध की एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। मैं समझाता हूं, मान लीजिए अगर कोई आपको सड़क पर चलते हुए थप्पड़ मारे। इसलिए इस अपराध की शिकायत करने पर आप प्राथमिकी दर्ज नहीं करा सकते क्योंकि प्राथमिकी संज्ञेय अपराधों में ही दर्ज की जाती है।

क्योंकि थप्पड़ मारना आईपीसी की धारा 323 के तहत आता है, जो संज्ञेय अपराध नहीं है, इसलिए इसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती, लेकिन आप कोर्ट में शिकायत का मामला जरूर दर्ज करा सकते हैं। अगर उसे जबरन सड़क पर रोका भी गया तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इसका कारण यह है कि धारा 341 के तहत ‘गलत संयम’ यानी किसी को जबरन रोकना संज्ञेय अपराध है।

  • मोबाइल नंबर
  • आधार कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पहचान पत्र
  • पेन कार्ड
  • कर्मचारी कार्ड
  • बैंक खाता कि पासबुक
  • पासपोर्ट आदि डॉक्यूमेंट से FIR करवा सकते है

वाहन चोरी की रिपोर्ट करने का है अलग तरीका

https://www.police.rajasthan.gov.in लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा. यहां आपको सेंटर में यानी बीच में (CCTNS Citizen Portal) दिखाई देगा.CCTNS Citizen Portal पर क्लिक करें. यहां आपको अपनी SSO आईडी डालनी पड़ेगी. 

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जैसे ही आप अपनी SSO आईडी डालकर लॉगइन करेंगे, यहां ई-एफआईआर वाहन चोरी का विकल्प दिखाई देगा। इसके बाद आपको ऐड न्यू कंप्लेंट का ऑप्शन दिखेगा। यहां शर्त यह है कि जिस व्यक्ति का वाहन चोरी हुआ है, उसका वाहन जबरदस्ती नहीं चुराया गया हो।

इसके बाद आपको यहां चार विकल्प दिखाई देंगे। शिकायतकर्ता, पीड़ित की जानकारी, घटना-स्थल, वाहन का विवरण, इन चारों प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। जब आप पूरा फॉर्म भरेंगे तो आप नीचे देखेंगे – एसएचओ को ई-एफआईआर सबमिट करें। इस विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आपकी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज हो जाएगी। यदि वाहन जबरदस्ती चोरी किया गया है तो ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती है।

गुमशुदगी और चोरी की रिपोर्ट करने है अलग तरीका

गुमशुदगी या चोरी की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए सबसे पहले https://www.police.rajasthan.gov.in पर जाएं. इसके बाद बाईं ओर आपको लॉस्ट ऑर्टिकल रिपोर्ट (Lost Articles Report) का विकल्प दिखाई देगा. इस पर क्लिक कर दीजिए. यहां आपको रजिस्टर (Register) का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक कर दीजिए. इसके बाद आपको एक फॉर्म शो होगा. इस फॉर्म को भर दीजिए, आपकी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज हो जाएगी.

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